A company with more than 300 employees will soon be able to retrench its staff without seeking prior approval from the government. The rules will be changed for this. In this regard, the Central Government on Saturday introduced three Bills for Occupational Safety, Health and Working Code 2020, Industrial Relations Code 2020 and Social Security Code 2020. Changes have been made regarding labor law in this.
300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी जल्द ही सरकार से पूर्व मंजूरी लिए बिना अपने स्टाफ की जब चाहे छंटनी कर सकेगी। इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने शनिवार को लोकसभा में तीन विधेयक उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पेश किए हैं. इसमें श्रम कानून को लेकर बदलाव किए गए हैं.
#SantoshGangwar #Loksabha #LaborlawBill